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चंदौली:नाबालिक से दुष्कर्म आरोपी को मिली 25+10? वर्ष की कठोर कारावास
जनता जनार्दन संवाददाता ,
Dec 19, 2022, 19:35 pm IST
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चंदौली: जिला एवं सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो राजेन्द्र प्रसाद की अदालत ने सोमवार को 8 वर्षीय नाबालिक बालिका से दुष्कर्म मामले की सुनवाई की इस दौरान चंदौली थाना के एक गाँव निवासी अभियुक्त बैजू को मामले में सुनवाई के दौरान 25 वर्ष की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई साथ ही 50 हज़ार रुपये का अर्थदंड लगाया है साथ ही अपाकृतिक मैथुन मामले में 376 धारा के तहत 10 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। वही जुर्माना न अदा करने पर आरोपी को दो वर्ष की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी। मामला 12 अप्रैल 2022 का बताया गया है। अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पॉक्सो शमशेर बहादुर सिंह,अवधेश नारायण सिंह,और रमाकांत उपाध्याय ने मुकदमे की पैरवी की है। विशेष अधिवक्ता पॉक्सो शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि चंदौली थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नाबालिक 8 वर्षीय पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया की उनकी पुत्री पास के एक मंदिर पर मूर्ति देखने गई वही आरोपी ने मंदिर के पीछे ले जाकर लड़की के साथ बलात्कार व अप्राकृतिक मैथुन किया पीड़िता ने घर आकर पूरी बात अपने को बताई है। पीड़िता के बताने के बाद जब परिजन आरोपी के घर गए तो आरोपी के घर के सदस्य विजयी व सैजु ने गाली गलौज कर मारा पीटा। विवेचना के आधार पर चंदौली थाना ने 376AB/377/323/ 504 5M/6 पॉक्सो आईपीसी एक्ट का मुकदमा न्यायालय में आया । इसी मामले ने कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। |
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