संभल मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

जनता जनार्दन संवाददाता , May 19, 2025, 16:59 pm IST
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संभल मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर को लेकर चल रहे विवाद में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया. कोर्ट ने मस्जिद कमेटी द्वारा दायर की गई पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें सिविल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को स्थल का सर्वे करने का निर्देश दिया गया था.

ASI सर्वे पर कोई रोक नहीं होगी

इस फैसले के बाद अब ASI सर्वे पर कोई रोक नहीं होगी और संबंधित स्थल की ऐतिहासिक सच्चाई सामने लाने की दिशा में कदम बढ़ेगा. मस्जिद कमेटी ने कोर्ट में यह तर्क दिया था कि यह मामला सुनवाई योग्य नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए, लेकिन न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया.

हिंदू पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने पक्ष रखा, जबकि ASI के वकील ने भी अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं. अदालत ने इससे पहले 13 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो आज सुनाया गया.

सुनवाई की तारीख 13 मई तय की गई थी

हिंदू पक्ष का दावा है कि मौजूदा जामा मस्जिद एक प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर बनाई गई थी और वे मंदिर में पूजा-अर्चना की अनुमति चाहते हैं. वहीं, मस्जिद कमेटी का कहना है कि यह दावा निराधार है और इससे धार्मिक सौहार्द बिगड़ सकता है. गौरतलब है कि 5 मई को ASI की ओर से अदालत में जवाब दाखिल किया गया था. इसके बाद मस्जिद पक्ष को जवाब देने का समय दिया गया और सुनवाई की अगली तारीख 13 मई तय की गई थी.

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