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चंदौली:नाबालिक से दुष्कर्म आरोपी को मिली 25+10? वर्ष की कठोर कारावास
जनता जनार्दन संवाददाता ,
Dec 19, 2022, 19:35 pm IST
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![]() अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पॉक्सो शमशेर बहादुर सिंह,अवधेश नारायण सिंह,और रमाकांत उपाध्याय ने मुकदमे की पैरवी की है। विशेष अधिवक्ता पॉक्सो शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि चंदौली थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नाबालिक 8 वर्षीय पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया की उनकी पुत्री पास के एक मंदिर पर मूर्ति देखने गई वही आरोपी ने मंदिर के पीछे ले जाकर लड़की के साथ बलात्कार व अप्राकृतिक मैथुन किया पीड़िता ने घर आकर पूरी बात अपने को बताई है। पीड़िता के बताने के बाद जब परिजन आरोपी के घर गए तो आरोपी के घर के सदस्य विजयी व सैजु ने गाली गलौज कर मारा पीटा। विवेचना के आधार पर चंदौली थाना ने 376AB/377/323/ 504 5M/6 पॉक्सो आईपीसी एक्ट का मुकदमा न्यायालय में आया । इसी मामले ने कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। |
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