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जेसिका लाल हत्याकांड: मनु शर्मा को 30 दिन का पैरोल
जनता जनार्दन डेस्क ,
Dec 27, 2014, 12:34 pm IST
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![]() न्यायमूर्ति एस मुरलीधर की अवकाशकालीन पीठ ने 37 वर्षीय शर्मा को इस शर्त पर पैरोल दी कि वह 50 हजार रपये का निजी मुचलका और इतनी ही रकम की जमानत राशि भरेगा। अदालत ने शर्मा को निर्देश दिया कि वह पैरोल की अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजधानी छोड़कर नहीं जाए। शर्मा की रिहाई की तारीख से पैरोल की अवधि प्रभावी होगी। अदालत ने कहा कि पैरोल की अन्य शर्तों में मनु शर्मा को जेसिका के परिवार के सदस्यों के आवास के आस-पास के इलाके से दूर रहना है। शर्मा की स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षा एक जनवरी 2015 से शुरू होने वाली है। वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स से स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहा है। यह संस्थान संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त है। शर्मा की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अमन लेखी ने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल का आचरण जेल में रहने के दौरान हमेशा सही रहा है और उसकी तिहाड़ जेल के संबद्ध अधीक्षकों ने भी सराहना की है। इसके लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया था। वकील ने दावा किया कि शर्मा ने अपने एनजीओ सिद्धार्थ वशिष्ठ चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए जेल के कैदियों के बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया है और उसके प्रयासों की उपराज्यपाल ने भी सराहना की है। शर्मा के वकील के साथ-साथ दिल्ली पुलिस के वकील की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने उसे 30 दिन का पैरोल दे दिया। यह 30 दिसंबर को उसकी रिहाई की तारीख से लागू होगा। |
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