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बिहार चुनाव: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है नाम तो क्या करें?
जनता जनार्दन संवाददाता ,
Aug 01, 2025, 17:38 pm IST
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![]() चुनाव आयोग ने 25 जुलाई को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का पहला चरण पूरा कर लिया था। इस दौरान 7.24 वोटरों का वेरिफिकेशन किया गया था। इसके बाद गुरुवार को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई। एक सितंबर तक कोई भी व्यक्ति वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकता है। नाम या कोई अन्य जानकारी गलत होने पर निर्वाचन आयोग के कैंप जाकर इसकी शिकायत कर सकता है। इसके बाद 30 सितंबर को चुनाव आयोग फाइनल वोटर लिस्ट जारी करेगा। स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट के चार चरणपहला चरण: 25 जुलाई तक 7.24 करोड़ वोटर्स का वेरिफिकेशन दूसरा चरण: 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें?
लिस्ट में नहीं है नाम तो क्या करें?जिन लोगों का नाम ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, वह एक सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ऐसे लोग कैंप में जाकर वोटर फॉर्म-6 भर सकते हैं। यह कैंप नगर पंचायत, नगर परिषद में लगेगा। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए नगर निगम और अंचल कार्यालय में दावा कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग का कैंप 2 अगस्त से 1 सितंबर तक लगेगा। कैंप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। रविवार या किसी त्योहार की छुट्टी होने पर भी कैंप खुला रहेगा। बिहार में 65 लाख वोटरों के नाम क्यों कटे?बिहार में 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। इनमें से 22 लाख वोटरों की मौत हो चुकी है। 36 लाख वोटर्स पलायन कर चुके हैं या लापता हैं। वहीं, 7 लाख वोटर के नाम एक से ज्यादा जगहों पर दर्ज थे। अब डुप्लीकेट नाम हटा दिए गए हैं। |
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