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योगी सरकार का बड़ा ऐलान, 13 कानूनों से खत्म होंगे आपराधिक प्रावधान
जनता जनार्दन संवाददाता ,
Aug 28, 2025, 16:42 pm IST
Keywords: प्लास्टिक कचरा निस्तारण अधिनियम सिनेमा अधिनियम क्षेत्र व जिला पंचायत अधिनियम Ease of Doing Business
![]() उत्तर प्रदेश सरकार अब राज्य में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक सुधार करने जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ‘सुगम्य व्यापार (प्राविधानों का संशोधन) विधेयक, 2025’ लाने की तैयारी में है. इसका उद्देश्य प्रदेश में उद्योगों को बेहतर वातावरण देना और पुराने कानूनों को समयानुकूल बनाना है. मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस विधेयक के तहत आबकारी, वन, राजस्व, नगर निगम, सिनेमा, गन्ना और प्लास्टिक कचरा निस्तारण जैसे 13 प्रमुख अधिनियमों में बदलाव किए जाएंगे. इन बदलावों के बाद, पहले जहां छोटे-मोटे उल्लंघनों पर कारावास जैसी कठोर सजा का प्रावधान था, अब उसकी जगह आर्थिक दंड और प्रशासनिक कार्रवाई को प्राथमिकता दी जाएगी. उद्योगपतियों और श्रमिकों दोनों के लिए फायदेमंद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्चस्तरीय बैठक में स्पष्ट किया कि Ease of Doing Business को मजबूती देने के साथ-साथ श्रमिकों की सुरक्षा और हितों को भी पूरी तरह सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'श्रमेव जयते' के विज़न को धरातल पर उतारने के लिए ऐसे बदलाव जरूरी हैं, जो उद्योगपतियों के साथ-साथ श्रमिकों दोनों के लिए फायदेमंद हों. सीएमओ की ओर से एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर जारी एक पोस्ट में बताया गया कि इस विधेयक के माध्यम से लगभग 99% आपराधिक प्रावधानों को हटाया जाएगा, और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जो इतने व्यापक स्तर पर कानूनी सुधार करेगा. कौन-कौन से अधिनियमों में होगा संशोधन? इस विधेयक के तहत जिन अधिनियमों में बदलाव किए जाएंगे, उनमें शामिल हैं:
क्या होगा असर? इन सुधारों से प्रदेश में निवेशकों और उद्योगपतियों का भरोसा बढ़ेगा, प्रक्रियाएं सरल होंगी और सरकारी तंत्र अधिक उत्तरदायी तथा पारदर्शी बनेगा. साथ ही, इससे उद्योग और श्रमिकों के बीच संतुलन बनाए रखने में भी मदद मिलेगी. |
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