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नाबालिग भतीजी से छेड़छाड़, कोबरा सांप का डर दिखाकर करता था घिनौनी हरकत
जनता जनार्दन संवाददाता ,
May 24, 2025, 16:46 pm IST
Keywords: नाबालिग भतीजी से छेड़छाड़ घिनौनी हरकत कोटा पुलिस Kota Police Rajasthan
![]() राजस्थान का कोटा शहर इन दिनों एक अजीबोगरीब और चौंकाने वाले अपराध मामले को लेकर सुर्खियों में है. यहां उत्तर प्रदेश के झांसी निवासी 29 वर्षीय मोहम्मद इमरान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. उस पर एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप है. उसने अपने किराए के मकान में कोबरा सांप भी पाल रखा था और 7.20 लाख रुपये की नकली मुद्रा भी बरामद की गई है. ये मामला जितना गंभीर है, उतना ही रहस्यमयी भी. आरोपी इमरान के खिलाफ कोटा की रेलवे कॉलोनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की. आरोपी पर लगे गंभीर आरोप कोटा की पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन ने जानकारी दी कि राजा नगर निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई कि इमरान ने उसकी नाबालिग भतीजी के साथ न केवल अश्लील हरकतें कीं, बल्कि उसका वीडियो भी बनाया. इसके बाद इमरान ने पीड़िता के पिता से ₹1.36 लाख की ठगी भी की. पुलिस ने मंगलवार को इमरान के घर पर छापा मारा, जहां से नकली नोट और एक ज़िंदा कोबरा सांप बरामद किया गया. इतना ही नहीं, इमरान की पत्नी असमीन के खिलाफ भी पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, हालांकि उसे अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है. आरोपी अपने कमरे में एक कोबरा सांप रखता था और महिलाओं तथा लड़कियों को डराकर उनका यौन शोषण करता था. वह लोगों को भी इसी तरीके से धमकाकर ठगता था. बुधवार को आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां उसे 23 मई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया. चुरू जिले में भी हुई थी खौफनाक वारदात इसी के साथ राजस्थान के चुरू जिले से भी एक पुराने अपराध का फैसला सामने आया है. साल 2022 के एक हत्या कांड में कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया, जिसमें एक महिला ने अपने लिव-इन पार्टनर को तांत्रिक की मदद से जहरीला खाना खिलाकर जान लेने की साजिश रची थी. चूरू जिले के बिसाऊ रोड क्षेत्र में 10 नवंबर 2022 की रात यह वारदात हुई थी. मनोज बेनीवाल और उसके सहयोगियों को जहरीली दवा मिली हुई खिचड़ी खिलाई गई, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई और अन्य गंभीर रूप से बीमार हो गए थे. कोर्ट ने महिला सुमन और तांत्रिक ओंकारलाल को आजीवन कारावास और ₹50,000 जुर्माने की सजा सुनाई है. |
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