मनोनीत पार्षदों को मेयर चुनाव में वोट का अधिकार नहीं

जनता जनार्दन संवाददाता , Feb 17, 2023, 19:33 pm IST
Keywords: Mayor Election Date   आम आदमी पार्टी   एमसीडी के मेयर   डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी   Delhi   AAP  
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मनोनीत पार्षदों को मेयर चुनाव में वोट का अधिकार नहीं

आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि दिल्ली एमसीडी के  मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव में मनोनीत पार्षदों को वोट का अधिकार नहीं होगा. इसके साथ ही कोर्ट ने मेयर पद के चुनाव जल्द कराने का रास्ता भी साफ कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए 24 घंटे में नोटिस जारी होगा, जिसमें पहली मीटिंग (मेयर पद के चुनाव) की तारीख होगी. उस तारीख को पहले मेयर पद का चुनाव होगा और फिर मेयर की अगुवाई में ही डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव होंगे. लेकिन तीनों चुनाव में मनोनीत पार्षदों को वोट का अधिकार नहीं होगा.

आप को मिली राहत

सुप्रीम कोर्ट का आदेश आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत का सबब है क्योंकि आप नेता शैली ओबरॉय की ओर से दायर याचिका में प्रोटेम स्पीकर सत्या शर्मा पर सवाल उठाते हुए मेयर पद का चुनाव जल्द कराए जाने की मांग की गई थी. इसके साथ ही याचिका में मनोनीत पार्षदों को वोट का अधिकार न दिए जाने और मेयर की अगुवाई में ही डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव कराए जाने की मांग की गई थी.

LG ऑफिस और MCD की दलीलों से कोर्ट सहमत नहीं

कोर्ट ने याचिका में रखी गई मांगों को स्वीकार करते हुए साफ कर दिया कि मेयर, डिप्टी मेयर या फिर स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव में मनोनीत पार्षदों को वोट का अधिकार नहीं होगा. हालांकि सुनवाई के दौरान  MCD की ओर से ASG संजय जैन और एलजी ऑफिस की ओर से तुषार मेहता ने कहा कि पहली मीटिंग में मनोनीत पार्षदों समेत सभी को वोट देने का अधिकार है. लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों को ठुकराते हुए कहा कि संविधान का आर्टिकल 243 R और डीएमसी एक्ट के सेक्शन 3 (3) के मुताबिक ये एकदम साफ है कि मनोनीत पार्षदों को वोट का अधिकार नहीं दिया जा सकता. ये लोकतंत्र का बुनियादी उसूल है.

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