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लव जेहाद को मुद्दा बनाने वाले पर होगी कार्रवाई

लव जेहाद को मुद्दा बनाने वाले पर होगी कार्रवाई लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ ने आज केन्द्र, राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर लव जेहाद को मुद्दा बनाने वाले के खिलाफ कार्रवाई के सम्बन्ध में जवाब मांगा है। न्यायालय ने जवाब देने के लिए दस दिन का समय दिया है और मामले की सुनवाई आगामी 15 सितम्बर को तय की है।

न्यायमूर्ति इम्तियाज मुर्तजा और न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार सिंह की पीठ ने आज एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि जो लोग लव जेहाद को मुद्दा बनाकर माहौल खराब कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में आगामी 13 सितम्बर को मैनपुरी संसदीय सीट के साथ राज्य विधानसभा की 11 सीटों के उपचुनाव के प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री कलराज मिश्र और सांसद योगी आदित्यनाथ को अपने भाषणों में लव जेहाद शब्द का इस्तेमाल करने से रोका जाये।

न्यायालय ने यह आदेश वरिष्ठ अधिवक्ता सी बी पाण्डेय द्वारा गत दो सितम्बर को दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में लव जेहाद शब्द पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है। याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि बीजेपी नेता लव जेहाद शब्द का प्रयोग कर साम्प्रदायिक सदभावना का माहौल खराब कर रहे हैं।
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