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दिल्ली में बिना दर्शक खुल सकेंगे स्टेडियम-स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
जनता जनार्दन संवाददाता ,
Jul 04, 2021, 15:14 pm IST
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![]() दिल्ली: कोरोना के कम होते मामलों को बीच सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अनलॉक-6 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. लंबे समय से लॉकडाउन से निजात पाने का इंतजार कर रहे सिनेमाहॉल और मल्टीप्लेक्स को इस बार भी राहत नहीं मिली है. सरकार ने अभी भी सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को बंद रहने वाली एक्टिविटीज की कैटेगरी में ही रखा है. हालांकि स्पोर्ट्स क्लब और स्टेडियम को अनलॉक-6 में खोलने की इजाजत दे दी गई है. DDMA द्वारा जारी औपचारिक आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में सोमवार से स्टेडियम/स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स खुल सकेंगे लेकिन बिना दर्शकों के. इससे पहले दिल्ली में स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाजत थी लेकिन सिर्फ उन लोगों की ट्रेनिंग के लिए जो किसी राष्ट्रीय या अंतरार्ष्ट्रीय स्पोर्ट्स इवेंट में हिस्सा लेने वाले हैं और राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित करने के लिए. अब स्टेडियम या स्पोर्ट्स कंपलेक्स सामान्य तौर पर खुल सकेंगे लेकिन वहां दर्शक नहीं होने चाहिए. जानिए क्या बंद रहेगा-
जानिए क्या खुला रहेगा- सरकारी दफ्तर में ग्रेड-1 ऑफिसर 100% क्षमता से काम करेंगे और बाकी स्टाफ 50% ऑफिस में और 50% वर्क फ्रॉम होम करेंगे
प्राइवेट दफ्तरों को 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही खोला जा सकेगा. सभी स्टैंड अलोन शॉप, नेबरहुड शॉप, रेजिडेंशियल काम्प्लेक्स की दुकानें बिना ऑड इवन नियम के सभी दिनों पर खोली जा सकेंगी. हालांकि गैर जरूरी सामान/ सेवाओं से संबंधित दुकानों को खोलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक होगा. सभी मार्केट, मार्केट काम्प्लेक्स और मॉल सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुले रहेंगे. रेस्टोरेंट 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुले रहेंगे बार 50% बैठने की क्षमता के साथ खुले रहेंगे. समय सीमा दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक ही रहेगी मार्केट, मार्केट कॉम्प्लेक्स, मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे 50% वेंडर्स के साथ एक जोन में एक दिन में एक साप्ताहिक बाज़ार खोलने की इजाज़त होगी. सड़क के किनारे साप्ताहिक बाज़ार लगाने की इजाजत नहीं होगी. मैरिज हॉल बैंक्विट हॉल और होटल में अधिकतम 50 लोगों के साथ शादी समारोह आयोजित करने की इजाजत है. हालांकि, घर और कोर्ट में अभी भी पहले की तरह ही अधिकतम 20 लोगों के साथ ही शादी समारोह आयोजित करने की इजाजत है. जिम और योगा संस्थानों 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते. दिल्ली मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलेगी. दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर बसों को अधिकतम 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलाया जा सकेगा. ऑटो और रिक्शा में 2 यात्री, टैक्सी, कैब, ग्रामीण सेवा, फट-फट सेवा में अधिकतम 2 यात्री, मैक्सी कैब में 5 यात्री और RTV में अधिकतम 11 यात्रियों को एक साथ यात्रा करने की इजाजत है. धार्मिक स्थलों को खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालुओं को आने की अनुमति नहीं होगी. पब्लिक पार्क, गार्डन, गोल्फ क्लब खोलने और आउटडोर योगा एक्टिविटी की इजाजत है स्टेडियम या स्पोर्ट्स कंपलेक्स सामान्य तौर पर खुल सकेंगे लेकिन वहां दर्शक नहीं होने चाहिए. |
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