चंदौली: 26 वर्ष पुराने हत्या मामले में दोषियों को आजीवन कारावास, कोर्ट ने सुनाया फैसला

जनता जनार्दन संवाददाता , Feb 14, 2023, 21:00 pm IST
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चंदौली: 26 वर्ष पुराने हत्या मामले में दोषियों को आजीवन कारावास, कोर्ट ने सुनाया फैसला चंदौली: जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार चतुर्थ ने 26 वर्ष पुराने अवैध संबंध मामले के हत्या में दोषी आरोपियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है वही 15/15 हज़ार रुपये अर्थदंड से दंडित भी किया है अर्थदंड न देने पर 6 माह अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी। मामला 25 सितम्बर 1996 का है.

दरअसल चकिया थाना क्षेत्र के रामपुर कला निवासी राम अनंत सिंह का अवैध संबंध के चलते हत्या कर दी गयी हत्या में दोषियों को क्रमश: सर्फ़राजी देवी,सुक्खू, बेचू बियार दोषी पाए गए जिनको जिला एवं सत्र न्यायालय जिला जज सुनील कुमार चतुर्थ ने सज़ा सुनाया है.

अभियोजन की तरफ से शशि शंकर सिंह,रामअवध यादव, राजेन्द्र कुमार पांडेय ने तर्क दिया है.
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