5 करोड़ के जुर्माने के खिलाफ अपील करेगी आर्ट ऑफ लिविंग
जनता जनार्दन डेस्क ,
Mar 10, 2016, 14:35 pm IST
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नई दिल्ली: आर्ट ऑफ लिविंग के प्रवक्ता ने कहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा लगाए गए जुर्माने को न भरने की बात हमने नहीं है। हम आदेश मानेंगे और पैसों के भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
इससे पहले एनजीटी ने आर्ट ऑफ लिविंग को यमुना किनारे कार्यक्रम की सशर्त मंजूरी दे दी थी। एनजीटी ने पर्यावरण की क्षतिपूर्ति के तौर पर आर्ट ऑफ लिविंग पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्ट ऑफ लिविंग के खिलाफ अर्जी नहीं सुनी भारतीय किसान मजदूर समिति की आर्ट ऑफ लिविंग के खिलाफ अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। समिति को कोर्ट ने एनजीटी जाने को कहा है। साथ ही सवाल किया कि एक महीने से कहां थे? हालांकि श्री श्री रविशंकर ने एनजीटी के इस आदेश पर असंतोष जाहिर हुए कहा था कि वह इसके खिलाफ अपील करेंगे। उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'हम इस निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं। हम अपील करेंगे।' इससे पहले उन्होंने इस पूरे विवाद पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए दो और ट्वीट किए। गौरतलब है कि यमुना बैंक के करीब 1,000 एकड़ एरिया को अस्थायी गांव के तौर पर तैयार किया गया है, जहां आर्ट ऑफ लिविंग का तीन दिन का वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल होना है। यहां योगा, मेडिटेशन और शांति प्रार्थनाओं के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं। मौसम से भी बढ़ सकती है परेशानी इधर, मौसम भी आर्ट ऑफ लिविंग के इस कार्यक्रम में मुश्किल खड़ी कर सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली में 11 से 13 मार्च के बीच तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है। कार्यक्रम के लिए ओपन स्टेज बनाया गया है और तेज हवाओं से इसे नुकसान हो सकता है। कार्यक्रम स्थल का ज़्यादातर इलाका कच्चा है, ऐसे में वहां पानी जमने और कीचड़ होने की भी आशंका है। |
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