महिला शादी के बाद सरनेम चेंज करने पर इस काम में न बरतें लापरवाही

जनता जनार्दन संवाददाता , Nov 26, 2022, 13:29 pm IST
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महिला शादी के बाद सरनेम चेंज करने पर इस काम में न बरतें लापरवाही

महिलाओं को शादी के बाद सरनेम में बदलाव करने की जरूरत पड़ती है. शादी के बाद महिलाओं को पति के परिवार का सरनेम अपनाना पड़ता है और वही नाम से महिला आगे पहचानी जाती है. हालांकि शादी के बाद महिलाओं को अपने नाम में परिवर्तन करने पर सरकारी दस्तावेजों में भी नाम में बदलाव करवाना पड़ता है. लेकिन महिला शादी के बाद सरनेम चेंज करने पर अगर सरकारी दस्तावेजों में बदलाव नहीं करवाती है तो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. वहीं पैन कार्ड (PAN Card) में भी सही नाम होना काफी जरूरी हो जाता है. पैन कार्ड में नाम बदलवाने में लापरवाही करने पर लेनदेन से जुड़ी समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है.

पैन कार्ड में नाम चेंज

शादी के बाद नाम बदलने पर अगर पैन कार्ड (PAN Card) में महिला के जरिए नाम नहीं चेंज करवाया जाता है तो उन्होंने आगे चलकर नुकसान भी उठाना पड़ सकता है. ऐसे में महिलाओं को किसी भी नुकसान से बचने के लिए शादी के बाद पैन कार्ड में भी नाम में बदलाव करवा लिया जाना चाहिए. वहीं कुछ दस्तावेज भी महिलाओं को जमा करवाने होते हैं.

इन दस्तावेजों की जरूरत

विवाहित महिलाओं को अगर पैन कार्ड में नाम परिवर्तन करवाना है तो उन्हें कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी. महिलाओं को मैरिज सर्टिफिकेट या शादी का निमंत्रण कार्ड जमा करना होगा. इसके अलावा राजपत्रित अधिकारी से प्रमाण पत्र या आधिकारिक राजपत्र में नाम का प्रकाशन या पति के नाम वाले पासपोर्ट की प्रति भी स्वीकार्य है.

सुधार के लिए दस्तावेज

वहीं विवाहित महिलाओं के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए एक राजपत्रित अधिकारी से एक प्रमाण पत्र या आधिकारिक राजपत्र में नाम के प्रकाशन को दर्शाने वाले सहायक डेटा पैन कार्ड नाम सुधार दस्तावेज के लिए आवश्यक हैं.

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