चंदौली: नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को मिली 20 वर्ष की सज़ा

जनता जनार्दन संवाददाता , Apr 11, 2022, 20:10 pm IST
Keywords: Pocso act   nabalik   judge   district court   chandauli district session court   pocso court  
फ़ॉन्ट साइज :
चंदौली: नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को मिली 20 वर्ष की सज़ा चंदौली: जिला एवं सत्र न्यायालय चंदौली पॉक्सो अदालत ने नाबालिक से दुष्कर्म आरोपी को 20 वर्ष की कारावास व 23 हज़ार रुपए अर्थदंड की सज़ा सुनाई है और अर्थदंड न देने पर 2 वर्ष की सज़ा और बढ़ जाएगी।

बतादे की जनवरी 2018 में कंदवा थाना क्षेत्र के पईकुशी गांव के रहने वाले पीड़ित के पिता ने थाने में तहरीर दिया कि उनकी बेटी घर से लापता है।

पुलिस ने जांच पड़ताल किया और इस मामले में बाबूलाल उर्फ शिवकुमार के खिलाफ 363,366 के तहत मुकदमा दर्ज कराया। लेकिन विवेचना में पुलिस ने 376,506, और 3/4 पॉक्सो एक्ट तथा एससी-एसटी एक्ट के तहत धाराओं को मुकदमें में बढ़ोत्तरी कर दी। इस मामले में सोमवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो राजेन्द्र प्रसाद ने सज़ा सुनाया।पीड़िता की ओर से विशेष अधिवक्ता पॉक्सो शमशेर बहादुर सिंह ने न्यायालय में साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत किया.
वोट दें

क्या आप कोरोना संकट में केंद्र व राज्य सरकारों की कोशिशों से संतुष्ट हैं?

हां
नहीं
बताना मुश्किल