इनकम टैक्स रिटर्न भरने में हो गई गलती? घबराएं नहीं
जनता जनार्दन संवाददाता ,
Aug 17, 2019, 19:48 pm IST
Keywords: Income Tax Department इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज्ड रिटर्न क्या है
दिल्लीः इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आखिरी तारीख 31 अगस्त है और अगर आपने अभी तक ये नहीं भरा है तो इस काम को जल्द पूरा कर लीजिए. अब केवल 15 दिन बचे हैं जब आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न भरने का समय है. हालांकि आपमें से बहुत से लोग इनकम टैक्स रिटर्न भर चुके होंगे लेकिन कई बार ऐसी गलतियां टैक्स रिटर्न फाइल करने में हो जाती है कि आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. अगर आपसे भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में गलती हो गई है तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. इनकम टैक्स के नियमों के तहत आप अपनी गलती सुधार सकते हैं. इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 139 (5) आपको ये अधिकार देता है कि आप अपनी आईटीआर फाइलिंग की गलती को सुधार सकते हैं. ऐसा आप रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न भरके कर सकते हैं. इसके तहत ऐसेसमेंट इयर खत्म होने से पहले आप रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न भरें और जो भी गलती हो गई है उसे सुधार सकते हैं. रिवाइज्ड रिटर्न क्या है
रिवाइज्ड रिटर्न भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की तरह ही है लेकिन इसमें पहले के आईटीआर फाइलिंग में की गई गलतियों को सुधारा जाता है और सही जानकारी दी जाती है. हालांकि इसमें आपको अपने पहले के भरे गए आईटीआर के बारे में पूरी जानकारी देनी होती है. रिवाइज्ड रिटर्न कौन फाइल कर सकता है रिवाइज्ड रिटर्न कैसे भरें रिवाइज्ड रिटर्न कितनी बार भर सकते हैं याद रखने वाली बातें हालांकि एक बार सेक्शन 143 (3) के तहत आपके आईटीआर का स्क्रूटनी ऐसेसमेंट हो जाए तो आप इसके बाद रिवाइज्ड रिटर्न नहीं भर सकते हैं. साथ ही ये भी याद रखें कि किसी एसेसमेंट इयर के लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समयसीमा है वही आपके रिवाइज्ड रिटर्न भरने की भी समय सीमा है. उदाहरण के लिए एसेसमेंट इयर 2019-20 के लिए आप रिवाइज्ड रिटर्न 31 मार्च 2020 तक ही भर सकते हैं. |
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