लोकसभा चुनाव 2019: डीएम चंदौली व सीडीओ ने चुनाव को लेकर दिया अधिकारियों को निर्देश
अमिय पाण्डेय ,
Mar 13, 2019, 18:30 pm IST
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चन्दौली: जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बताया कि मतदान के लिए फोटोयुक्त मतदाता पर्ची को स्टेण्ड-अलोन पहचान पत्र दस्तावेज के रूप में स्वीकार नही किया जायेगा। इस पर्ची को मतदान केन्द्र में पहचान के उद्देश्य के लिए स्वीकार नही किया जायेगा बल्कि मतदान के लिए निर्वाचन फोटो या आयोग द्वारा जारी 11 वैकल्पिक दस्तावेजों जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, राज्य/केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियांे द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गयी फोटोयुक्त पासबुक, पैनकार्ड, एनपीआर के अन्तर्ग आरजीआई द्वारा किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाॅब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र तथा आधार कार्ड में से एक अपने साथ अवश्य लेकर जाये ताकि कोई परेशानी न होने पाये तथा मतदाता निर्भिक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग आसानी से कर सके।
दूसरी ओर मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी कार्मिक डा0 अभय कुमार श्रीवास्तव ने भी अधिकारियो के साथ मीटिंग ली उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए जनपद स्तरीय अधिकारी/कार्यालयाध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग प्र0ख0, ओरिण्टल बैक आफ कामर्स डेढ़ावल, भारतीय स्टेट बैक चन्दौली, काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक चन्दौल, तहसीलदार चकिया, क्षेत्रीय आर्युवेदीक एवं यूनानी अधिकारी द्वारा ईपीडीएस आनलाइन पोर्टल पर कार्मिको का फीड किये गये डाटा का परिक्षण कर त्रुटियों को दिनांक 14 मार्च, 2019 तक के सायकाल तक प्रारूप-1,2 एवं 3 फार्म को पूरी प्रक्रिया को सावधानी पूर्वक भर ले इसमें किसी विभाग की लापरवाही क्षम्य नही होगी। बैठक के दौरान सभी अधिकारियों को निदेर्शित करते हुये कहा कि वाट्सअप को चेक करते रहे ताकि निर्वाचन से सम्बन्धित सूचनाएं तत्काल उपलब्ध हो सके, कोई विलम्ब न होने के दृष्टिगत निर्वाचन कार्य से जुड़े समस्त अधिकारियों को निर्देश दिया निर्वाचन के दौरान किसी प्रकार की शिकायत मिली तो सम्बन्धित के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी। कहा कि बिना उच्चाधिकारी के बिना अनुमति के मुख्यालय नही छोड़ेगें तथा अपने मोबाइल आदि स्विच आफ नही करेगें.
कहा कि भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त आदेशों/निर्देशों की प्रतियाॅ प्राप्त करने हेतु समस्त कार्यालयाध्यक्ष रोस्टरवार अपने अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों की तैनाती कर अवकाश के दिनों में भी कार्यालय खोले रखेगें तथा प्रत्येक दिवस अपने अधीनस्थ किसी कर्मचारी को जिला निर्वाचन कार्यालय में भेजकर आयोग से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जारी आदेशों/निर्देशों की प्रतियाॅ प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे। बैठक के दौरान अधिकारियों को निदेर्शित करते हुये कहा कि बिना जीपीएस वाले वाहन में ईबीएम मशीन मतदान स्थल पर नही जायेगे इसके लिए सावधानियाॅ बरतनी होगी। मतदान स्थल पर बिजली, पानी व रैम्प की व्यवस्था की पूरी जानकारी रिपोर्ट के माध्यम से 01 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जाय ताकि कमियों को समय से दुरूस्त किया जा सके। |
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