मोबाइल को आधार से लिंक करना होगा आसान

जनता जनार्दन डेस्क , Oct 26, 2017, 9:08 am IST
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मोबाइल को आधार से लिंक करना होगा आसान

नई दिल्ली: मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करवाना अब आसान होने जा रहा है। इस पूरे सिस्टम से बायोमीट्रिक वेरिफिकेशन की बाध्यता का पेच हटा दिया गया है। टेलिकॉम मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि अब मोबाइल यूजर्स घर बैठे सिर्फ वन टाइम पासवर्ड (OTP) के जरिए आधार से लिंक कर सकेंगे।

अब तक क्या था

जिसका मोबाइल नंबर है, उसे सर्विस प्रोवाइडर के सेंटर पर जाकर अपनी बायोमिट्रिक स्कैनिंग करनी होती थी।

अब क्या होगा

- सर्विस प्रोवाइडर कंपनी अपनी वेबसाइट पर आधार कनेक्ट करने का ऑप्शन देगी।

- यहां आधार नंबर डालते ही उसमें पहले से दर्ज मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा।

- इस OTP को भरते ही आधार-मोबाइल कनेक्ट करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

- जिनका मौजूदा मोबाइल नंबर आधार में रजिस्टर्ड नहीं है, उन्हें स्टोर पर जाकर बायोमीट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा।

बुजुर्गों-लाचारों को घर पर सुविधा

- अगर कोई बुजुर्ग या लाचार शख्स सेंटर पर जाने या इंटरनेट पर कनेक्ट करवाने में असमर्थ है तो उसके लिए सर्विस प्रोवाइडर को एक प्रतिनिधी को घर पर भेजना होगा।

- कंपनी की वेबसाइट पर ऑप्शन दिया जाएगा। वहां पर घर बुलाने के लिए आधार नंबर डालना होगा। उम्र के साथ ही कुछ प्रूफ मांग कर लाचार होने की तस्दीक करके घर पर प्रतिनिधी के पहुंचने की तारीख बता दी जाएगी।

कब शुरू होगी यह सुविधा

आधार को मोबाइल से कनेक्ट करवाने की आखिरी तारीख फरवरी 2018 है। सूत्रों के मुताबिक 2 हफ्ते के भीतर इसके शुरू होने की उम्मीद है।

'काट दो फोन, नहीं जोड़ूंगी आधार'

कोलकाता : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आधार लिंक की अनिवार्यता को लेकर केंद्र सरकार को चुनौती दी है। कोलकाता में ममता ने कहा कि वह अपना मोबाइल कनेक्शन बंद करवाने को तैयार हैं, लेकिन वह अपने फोन को आधार से लिंक नहीं कराएंगी। ममता ने लोगों से कहा कि मैं आपसे इसी अंदाज में विरोध करने की अपील करती हूं। वह कितने लोगों के टेलिफोन कनेक्शन काटेंगे? क्या वे (बीजेपी) लोगों की गुप्त बातों को सुनना चाहते हैं? यह लोगों की प्राइवेसी पर सीधा हमला है।

अब मार्च तक लिंक करें आधार

 सोशल वेलफेयर स्कीम का लाभ लेने के लिए आधार को लिंक करने की अनिवार्यता के लिए समयसीमा अब 31 मार्च 2018 कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने यह जानकारी दी। इससे पहले यह डेडलाइन 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ाई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य किया जा रहा है। इसके तहत आधार नंबर को बैंक अकाउंट और मोबाइल से लिंक किया जा रहा है।



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