मानहानि केस: केजरी पर 3 महीने में दूसरी बार जुर्माना, एचसी में नहीं दिया था जवाब

जनता जनार्दन डेस्क , Sep 04, 2017, 17:16 pm IST
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 मानहानि केस: केजरी पर 3 महीने में दूसरी बार जुर्माना, एचसी में नहीं दिया था जवाब   नई दिल्ली: अरुण जेटली मानहानि केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील की ओर से जेटली के लिए इस्तेमाल किए गए अपशब्दों पर कोर्ट ने तीन महीने पहले दिल्ली के सीएम से जवाब मांगा था।


इसमें देरी होने पर दूसरी बार जुर्माना लगाया है। पहले 26 जुलाई को भी उन पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लग चुका है। बता दें कि डीडीसीए में कथिल घोटाले के आरोपों के बाद जेटली ने केजरीवाल समेत आप के 5 नेताओं के खिलाफ 10 करोड़ की मानहानि का केस किया है। बाद में सुनवाई के दौरान जेठमलानी की ओर से आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल पर मुआवजे की रकम 10 करोड़ और बढ़ाई गई थी। झूठा हलफनामा देने पर केस दर्ज करने की मांग...

- केजरीवाल ने जेटली पर डीडीसीए (दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन) घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके बाद जेटली ने उनके खिलाफ मानहानि का केस कर 10 करोड़ रुपए की मांग की थी। बता दें कि जेटली 2000 से 2013 के बीच डीडीसीए प्रेसिडेंट थे।

- 17 मई को केस की सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील जेठमलानी ने जेटली के खिलाफ धूर्त जैसे अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। इस पर जेटली ने कोर्ट में कहा कि अगर वकील ने केजरीवाल के कहने पर अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए हैं तो वे एक और मानहानि का केस दायर करेंगे।
- जेठमलानी ने जवाब दिया कि यह शब्द उनके मुवक्किल के हैं, जिसके बाद जेटली ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 10 करोड़ का एक और मानहानि केस कर दिया।
26 जुलाई को कोर्ट ने लगाया था 10 हजार जुर्माना

- 23 मई को कोर्ट ने केजरीवाल को नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों न उनके खिलाफ एक और मानहानि का केस दायर किया जाए। मामले की सुनवाई की अगली तारीख 26 जुलाई तय की गई।
- 26 जुलाई को भी केजरीवाल ने जवाब नहीं दिया तो कोर्ट के रजिस्ट्रार ने उन पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया था साथ ही दो हफ्ते की मोहलत दी गई।

- इसके अलावा केजरीवाल ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि जेटली के खिलाफ अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने नहीं कहा था। इस पर जेठमलानी ने केजरीवाल पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए खुद को इस केस से अलग कर लिया था।
झूठा हलफनामा दायर करने का आरोप लगा
- जेटली के वकीलों ने केजरीवाल पर अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल मामले में झूठा हलफनामा दायर करने का आरोप लगाया था। साथ ही उन पर आपराधिक केस दर्ज करने की मांग की थी। इस पर जस्टिस मनमोहन ने केजरीवाल को नोटिस भेजकर चार हफ्ते में जवाब देने को कहा।
- चार हफ्ते बाद भी जवाब नहीं आया तो अब हाईकोर्ट ने केजरीवाल पर 5 हजार रुपए का और जुर्माना लगा दिया है।

जेठमलानी ने लेटर में किया था खुलासा
- 26 जुलाई को मानहानि केस छोड़ने के बाद सीनियर एडवोकेट जेठमलानी ने केजरीवाल पर झूठ बोलने के आरोप लगाए। जेठमलानी ने अपने ब्लॉग पर केजरी को लिखे लेटर की कॉपी अपलोड की थी।
- इसमें उन्होंने खुलासा किया था, ''केजरीवाल ने वित्त मंत्री के लिए 'धूर्त' से भी बदतर शब्द इस्तेमाल किए थे। जब अरुण जेटली ने पहली बार मानहानि केस फाइल किया तो आपने मेरी सर्विस ली। आपने (केजरीवाल) पूछा था कि कितनी बार धूर्त से भी बदतर शब्दों का इस्तेमाल किया। आपने सैकड़ों बार मुझसे कहा कि कुछ भी हो जाए इस (अपशब्द) को सबक सिखाना है।''

- ''केस छोड़ने की बड़ी वजह केजरीवाल का झूठ बोलना है। वो कोर्ट में जाकर बोल आए कि मैंने वकील को कोई निर्देश नहीं दिए थे। सच्चाई ये है कि उन्होंने ऐसा किया था, मेरे पास इसके सबूत हैं। मैं इससे निराश नहीं हूं, जितना कुछ कर सकता था किया। अगर वो फीस नहीं देगा तो भी चलेगा, मैंने कई लोगों के केस फ्री में लड़े हैं।''

- जेठमलानी ने केजरीवाल को लिखे लेटर की कॉपी जेटली को भी भेजी थी। इसके पहले फीस पर विवाद होने पर जेठमलानी ने केजरी का केस फ्री में लड़ने की बात कही थी।
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