सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पूर्व डीजीपी सेनकुमार की सेवा बहाल की
जनता जनार्दन संवाददाता ,
Apr 24, 2017, 19:13 pm IST
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नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने आज केरल सरकार के पूर्व महानिदेशक पुलिस (डीजीपी) टी पी सेनकुमार को बहाल करने का निर्देश जारी किया है.शीर्ष अदालत ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को रद कर दिया जिसमें केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण के फैसले को बरकरार रखा गया था.
सेनकुमार को डीजीपी पद से हटाकर उनका तबादला किए जाने के राज्य सरकार के फैसले में प्राधिकरण को कोई खामी नजर नहीं आई थी. न्यायमूर्ति एम लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा, 'हम डीजीपी टीपी सेनकुमार की बहाली का निर्देश देते हैं.' कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सेनकुमार का तबादला मनमाने तरीके से किया गया था और राज्य सरकार ने कानून का पालन नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब केरल सरकार को मौजूदा डीजीपी लोकनाथ बेहरा को पद से हटाना होगा. इसके पहले केरल सरकार ने 11 अप्रैल को अदालत में सेनकुमार के तबादले के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा था कि उन्होंने साल 2016 में पुतिंगल मंदिर में लगी आग की घटना के जिम्मेदार पुलिस अधिकरियों को बचाया था. राज्य सरकार ने अदालत से कहा था कि सेनकुमार का तबादला उस हादसे की वजह से नहीं किया गया था, बल्कि हादसे के बाद उन्होंने हालात को जिस तरह संभाला उसकी वजह से किया गया था. पिछले साल 10 अप्रैल को जब सेनकुमार केरल के डीजीपी थे, तब कोल्लम जिले में एक बड़ा हादसा हुआ था. यहां के पुतिंगल मंदिर में पटाखों के प्रदर्शन के दौरान भीषण विस्फोट से आग लग गई थी, जिसमें 110 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 300 अन्य घायल हो गए . |
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