मातृत्व अवकाश बिल संसद में पारित, मिलेगी 26 हफ्ते की छुट्टी
जनता जनार्दन संवाददाता ,
Mar 10, 2017, 10:18 am IST
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नई दिल्लीः मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिए जाने वाला विधेयक गुरुवार को लोकसभा में पास हो गया है.
मातृत्व अवकाश संशोधन विधेयक 2016 के तहत 3 महीने से छोटे बच्चे को गोद लेने वाली और सरोगेसी से पैदा हुए बच्चे की मां को 12 सप्ताह तक का अवकाश देने का प्रावधान है। इस विधेयक के तहत मातृत्व अवकाश समाप्त होने पर महिलाओं को घर से काम करने की सुविधा मिलेगी। मातृत्व अवकाश विधेयक को राज्यसभा में 11 अगस्त 2016 में पारित किया गया था। यह कानून उन संस्थानों के ऊपर लागू होता है जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी होंगे। मातृत्व निधि अधिनियम,1961 के तहत ऐसी महिलाओं को गर्भावस्था के समय अवकाश पर पूरी तनख्वाह दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने लोकसभा में विधेयक पेश करते समय कहा, गर्भावस्था में महिलाओं की सुरक्षा एक गंभीर मसला है। वहीं काग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने इस बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि सरकार को मातृत्व के साथ ही पितृत्व अवकाश भी प्रदान करना चाहिए। देव ने कहा, “इससे निजी क्षेत्र में महिलाओं को नौकरी मिलने में अड़चन आ सकती है। इससे निपटने के दो तरीके हैं। सरकार इसके लिए संस्थानों को वित्त पोषण कर सकती है या फिर पितृत्व अवकाश को भी अनिवार्य कर सकती है।” कांग्रेस सदस्य ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि दो बच्चों के जन्म के बाद मातृत्व अवकाश की अवधि कम क्यों की जा रही है। राष्ट्रपति की मुहर के बाद ये कानून बन जाएगा। |
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