बजट 2017: सुप्रीम कोर्ट ने बजट टालने की याचिका खारिज की

बजट 2017: सुप्रीम कोर्ट ने बजट टालने की याचिका खारिज की नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय बजट टालने की मांग की अर्जी को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के इस कदम के बाद अब साफ हो गया है कि एक फरवरी को बजट पेश करने में कोई रुकावट नहीं रह गई है.

पिछली सुनवाई में मामले में कोर्ट ने कहा था कि ऐसा नहीं लगता कि बजट जल्दी पेश करने से किसी नियम का उल्लंघन हो रहा है.

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को बेहतर तैयारी के साथ आने की सलाह दी थी. वकील एमएल शर्मा ने यह जनहित याचिका दायर की थी.

याचिका में कहा गया था कि साल 2017-18 का केन्द्रीय बजट पेश करने की तारीख एक फरवरी से आगे बढ़ाई जाये. यह बजट एक अप्रैल से शुरू हो रहे वित्तीय वर्ष के लिये है.

याचिका में केन्द्र सरकार को इन पांच राज्यों में मतदाताओं को लुभाने के लिये किसी भी तरह की राहत, कार्यक्रम और वित्तीय प्रावधान की घोषणा करने से रोकने का अनुरोध किया गया है, क्योंकि इससे आचार संहिता का उल्लंघन होगा.

निर्वाचन आयोग ने चार जनवरी को उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड विधानसभाओं के चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की थी.

केन्द्र पहले ही 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र बुलाने का फैसला कर चुका है, ताकि अगले दिन 2017-18 के वित्त वर्ष का बजट पेश किया जा सके.
वोट दें

क्या आप कोरोना संकट में केंद्र व राज्य सरकारों की कोशिशों से संतुष्ट हैं?

हां
नहीं
बताना मुश्किल