गया रोडरेज केसः रॉकी यादव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत

जनता जनार्दन संवाददाता , Oct 29, 2016, 13:03 pm IST
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गया रोडरेज केसः रॉकी यादव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पटना: आदित्य सचदेवा हत्याकांड के मुख्य आरोपी रॉकी यादव ने गया कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. कोर्ट ने रॉकी यादव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए रॉकी यादव की जमानत रद्द कर दी थी.

गया रोडरेज केस में मुख्य आरोपी रॉकी यादव ने शनिवार को गया कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसकी जमानत रद्द होने के बाद शुक्रवार को पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची थी. रॉकी के नहीं मिलने पर पुलिस को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा था. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट द्वारा रॉकी यादव को दी गई जमानत को रद्द कर दिया था.

बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जमानत के फैसले पर रोक लगा दी. इससे पहले पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन और विधायक राजबल्लभ यादव को मिली जमानत भी सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है.

बताते चलें कि इसी साल मई महीने में आदित्य सचदेवा अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टी मनाकर वापस गया लौट रहा था. रास्ते में रॉकी यादव की गाड़ी को आदित्य ने पास नहीं दिया था. जिसके बाद पास नहीं दिए जाने से गुस्से में आकर रॉकी ने आदित्य की गोली मारकर हत्या कर दी थी.

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