डीएनडी हुआ टोल फ्रीः इलाहाबाद हाईकोर्ट का दीवाली तोहफा
जनता जनार्दन संवाददाता ,
Oct 26, 2016, 17:51 pm IST
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नोएडाः दिल्ली-नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाई ओवर पर अब किसी भी गाड़ी को टोल नहीं देना होगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनाए एक बड़े फैसले में दिल्ली-नोएडा टोल को फ्री कर दिया है.
हाईकोर्ट ने इस फैसले को तुरंत लागू करने को कहा है. इस मामले में अदालत ने आठ अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख गया था. जस्टिस अरुण टंडन और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा है कि डीएनडी पर भविष्य में कभी भी टोल नहीं लगेगा. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई रोजाना सुनवाई कर रही थी. इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत कह चुकी है कि नोएडा अथॉरिटी और टोल ब्रिज कंपनी के बीच हुए मनमाने करार का खामियाजा आम जनता को भुगतने देना कतई ठीक नहीं है. कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि ओवर ब्रिज की लागत से ज़्यादा की वसूली होने के बाद लोगों से टैक्स वसूलना गलत है. गौरतलब है कि डीएनडी से हर दिन दो लाख गाड़िया गुजरती हैं. फरवरी 2001 से यह फ्लाईओवर शुरू हुआ था. संगठनों का आरोप था कि 2000 करोड़ से ज्यादा की वसूली हुई है. इस दौरान टोल टैक्स बढ़कर करीब पांच गुना हुआ. अदालत ने लंबी बहस के बाद 8 अगस्त को निर्णय सुरक्षित कर लिया था. फ्लाईओवर बनाने का खर्च 407 करोड़ आया. संविदा की तय शर्तों के अनुसार कंपनी 2001 से टोल वसूली कर रही है और लागत बढ़कर पांच हजार करोड़ हो गई है. 9 किमी लंबे और 8 लेन वाले इस टोल फ्री के लिए दो माह पहले कई संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया था. डीएनडी प्रोजेक्ट और अधिक वसूली का आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने दो दिनों तक कलेक्शन को बाधित रखा था जिससे ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हुआ था. फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी की अर्जी में कहा गया था कि लागत की वसूली पूरी होने के बाद आम जनता से टोल टैक्स लिया जाना गलत है. इसे फ़ौरन बंद किया जाना चाहिए. |
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