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माल्या को नहीं मिली राहत, 9 अप्रैल को पेश होने का आदेश

माल्या को नहीं मिली राहत, 9 अप्रैल को पेश होने का आदेश नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को शराब कारोबारी विजय माल्या को तीसरा और संभवत: आखिरी समन जारी कर उन्हें नौ अप्रैल को मुंबई में जांच अधिकारियों के समक्ष पेश होने को कहा है।

करीब 900 करोड़ रुपए के आईडीबीआई कर्ज धोखाधड़ी मामले में धनशोधन जांच के सिलसिले में ईडी ने माल्या को यह समन भेजा है।

कल माल्या ने एजेंसी के सामने अपना बयान दर्ज कराने के लिए मई तक की मोहलत मांगी थी। उन्होंने कहा था कि वह मुंबई स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में आज यानी दो अप्रैल को पेश नहीं हो पाएंगे।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि ईडी के मुंबई कार्यालय में तैनात जांच अधिकारियों ने आज यूनाइटेड ब्रेवरीज (यूबी) ग्रुप के प्रमुख को ताजा समन जारी कर उन्हें नौ अप्रैल को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने को कहा है।

ईडी अधिकारियों ने संकेत दिए कि यह माल्या को भेजा गया आखिरी समन हो सकता है, क्योंकि जांच अधिकारी (आईओ) अब तक तकनीकी और कानूनी आधार पर उनकी पेशी टालने का अनुरोध मानते रहे हैं।

उन्होंने बताया कि धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत अमूमन तीन समन भेजे जाते हैं और अगले शनिवार की नई तारीख तक यह पूरा हो जाएगा।

ईडी अधिकारियों ने यह भी कहा कि आईओ ने मई तक की मोहलत देने की माल्या की अर्जी खारिज कर दी थी, क्योंकि उनका जांच में हिस्सा लेना अहम है और इसलिए उन्हें सिर्फ अगले शनिवार तक का वक्त दिया गया है।
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