लश्कर-ए-तैयबा की आत्मघाती हमलावर थीं इशरत जहां: डेविड हेडली
जनता जनार्दन डेस्क ,
Dec 12, 2015, 14:57 pm IST
Keywords: 26/11 Mumbai terror attacks Lashkar-e-Taiba operative David Headley Ishrat Jahan the National Investigation Agency (NIA) 6/11 मुंबई आतंकी हमले लश्करे-ए-तैयबा आतंकी डेविड हेडली इशरत जहां राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए)
मुंबई: 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के सूत्रधार लश्करे-ए-तैयबा के आतंकी डेविड हेडली ने इशरत जहां के बारे में बड़ा खुलासा किया है.
हेडली ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को बताया है कि 2004 में अहमदाबाद में मारी गई मुंबई की लड़की इशरत जहां लश्करे-ए-ताइबा की आत्मघाती हमलावर थी. आतंकी डेविड कोलमैन हेडली ने यह खुसाला एनआईए टीम की शिकागो दौरे के समय किया. 2004 में इशरतजहां के मुठभेड़ पर गुजरात के तत्कालीन गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे थे. हेडली के इस खुलासे के बाद इस मुद्दे पर चल रही राजनीति पर विराम लग सकता है. इशरत जहां के साथ मुठभेड़ में दो और आतंकी मारे गए थे जो पाकिस्तानी मूल के थे. मुंबई से सटे ठाणे के मुंब्रा इलाके में रहने वाली इशरत जहां 15 जून 2004 को जावेद शेख उर्फ प्रणेश पिल्लई और पाकिस्तान के दो युवकों अमजद अली एवं जीशान जोहर अब्दुल गनी के साथ अहमदाबाद के बाहरी इलाके में मुठभेड़ में मारी गई थी. उसके परिवार ने दावा किया था कि वह छात्रा थी. इशरत की मां शमीमा कौसर ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें कहा गया है कि उनकी बेटी जावेद शेख के परफ्यूम बिजनेस में सेल्स गर्ल का काम करती थी जबकि गुजरात पुलिस ने कहा था कि अहमदाबाद में मारे गए आतंकी राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने के इरादे से वहां पहुंचे थे. सूत्रों ने ये भी बताया कि लश्कर के लिए हेडली ने मुंबई में कई जगह रेकी की थी. उसका मिशन 2006 में शुरू हुआ था. 26/11 हमले से पहले हेडली ने मुंबई की पांच बार यात्रा की थी और उसने मुंबई का नक्शा, लोकेशन आदि की रेकी कर फुटेज लश्करे-ए-ताइबा को भेजा था. वहीं मुंबई की एक अदालत ने लश्कर-ए-तैयबा के पाकिस्तानी-अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली को माफी दे दी और उसे 26-11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मामले में सरकारी गवाह बनाया. यह घटनाक्रम पाकिस्तान में हमलों के लिए रची गई साजिश की सचाई सामने लाने में मददगार हो सकता है. न्यायाधीश जी ए सनप ने कहा कि आरोपी डेविड हेडली ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 307 के तहत माफी की मांग की थी..हेडली इस मामले में अभियोजन पक्ष का गवाह होगा. हेडली आठ फरवरी, 2016 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अभियोजन पक्ष के गवाह के तौर पर गवाही देगा. अदालत ने यह भी कहा कि माफी इस शर्त पर दी जा रही है कि वह ‘हर तथ्य’ का खुलासा करेगा. |
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