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व्यापम घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एसटीएफ जांच करती रहे, सीबीआई को चाहिए 200 लोग

व्यापम घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एसटीएफ जांच करती रहे, सीबीआई को चाहिए 200 लोग नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अपील को मानते हुए व्यापम घोटाले में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसटीएफ/एसआईटी की जांच को जारी रखने का आदेश दिया है।

सबसे बड़ी अदालत ने यह भी कहा कि 24 जुलाई तक एसटीएफ जांच जारी रखेगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है।

कोर्ट ने कहा कि जिन मामले में जमानत की अर्जी का एसटीएफ विरोध कर रही है और जिनमें चार्जशीट दायर होनी है, इन मामलों की सुनवाई 24 जुलाई को होगी।

सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि यदि एसटीएफ ने 23 जुलाई तक चार्जशीट दायर नहीं की, तो 245 आरोपी छूट जाएंगे।

वहीं कोर्ट में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और सूचना अधिकार कार्यकर्ता ने जब इसका विरोध किया, तो कोर्ट ने उसे दरकिनार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि क्या आप यह चाहते हैं कि आरोपी छूट जाएं।

इस अर्जी में सीबीआई ने कहा था कि जब तक सीबीआई सभी मामलों को अपने हाथ में नहीं ले लेती, तब तक घोटाले की जांच एसटीएफ करती रहे।

सीबीआई की दलील है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आरोपियों को सबूतों और तथ्यों से छेड़छाड़ का फायदा मिल सकता है। 9 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने 13 जुलाई से मामले की जांच शुरू कर दी है, कुछ मामलों में एफ आई आर  भी दर्ज की है। लेकिन घोटाला काफी बड़ा है और इसमें 185 एफ आई आर दर्ज हैं।

लिहाज़ा सीबीआई को पूरी जांच को संभालने में 4 से 6 हफ्तों का समय लग सकता है। सीबीआई का यह भी कहना है की इस मामले की सुचारू रूप से जांच के लिए उसे कम से कम 200 कर्मचारियों की जरूरत होगी.
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