मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को 13 साल जेल की सजा

मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को 13 साल जेल की सजा माले: मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को एक आपराधिक न्यायालय ने शुक्रवार की रात 13 साल की सजा सुनाई। आतंकवाद निरोधक कानूनों के तहत नशीद को सजा सुनाई गई है।

उच्च-पदस्थ सूत्रों ने बताया कि देर रात तक चली अदालती सुनवाई में देश के पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए नेता को आतंकवाद निरोधक कानून, 1990 के तहत दोषारोपित किया गया। साल 2012 में एक न्यायाधीश को बंधक बनाने के मामले में 47 साल के नशीद को 22 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।

नशीद ने पुलिस और सेना के विद्रोह के बाद फरवरी 2012 में मालदीव के नेता के रूप में इस्तीफा दे दिया था। भ्रष्टाचार के आरोपों में न्यायाधीश अब्दुल्ला मोहम्मद की गिरफ्तारी के मुद्दे पर कई हफ्ते चले विरोध प्रदर्शन के बाद नशीद ने इस्तीफा दिया था।

मालदीव के उच्च न्यायालय में अपील करने का संवैधानिक अधिकार नशीद के पास है। मालदीव के संविधान के अनुच्छेद 220 (ए) के तहत देश के महाभियोजक द्वारा आपराधिक आरोप लगाए गए।

न्यायाधीश के अपहरण के मामले में मालदीव के मानवाधिकार आयोग की जांच रिपोर्ट पर महाभियोजक का मुकदमा आधारित था। नशीद की गिरफ्तारी और बदसलूकी सहित मालदीव के घटनाक्रम पर भारत ने चिंता जताते हुए सभी पक्षों से अपील की है कि वे संवैधानिक दायरे के तहत अपने मतभेद सुलझाएं।

नशीद ने फरवरी 2013 में माले स्थित भारतीय उच्चायोग में शरण ली थी ताकि इसी मामले में गिरफ्तारी से बच सकें। भारत ने मालद्वीप के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को 13 वर्ष की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद वहां के घटनाक्रमों पर आज गहरी चिंता व्यक्त की।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हम मालदीव में हो रहे घटनाक्रमों से चिंतित हैं। हम वहां स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। लोकतांत्रिक रूप से चुने गए देश के पहले नेता नशीद को कल रात अदालत की सुनवाई में आतंकवाद निरोधी कानून 1990 के तहत दोषी ठहराया गया था। उन्हें 2012 में एक न्यायाधीश को हिरासत में लेने के आरोप में 22 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।

नशीद (47) ने पुलिस और सेना के विद्रोह के बाद फरवरी 2012 में मालदीव के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। नशीद ने भ्रष्टाचार के आरोपों में न्यायाधीश अब्दुल्ला मोहम्मद की गिरफ्तारी के मुद्दे पर कई हफ्तों तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद इस्तीफा दिया था। नशीद के पास मालदीव हाईकोर्ट में अपील करने का संवैधानिक अधिकार है।

उनके खिलाफ महाभियोजक का मुकदमा न्यायाधीश के अपहरण के मामले में मालदीव के मानवाधिकार आयोग की जांच रिपोर्ट पर आधारित था। कुछ दिन पहले भारत ने नशीद की गिरफ्तारी और उनके साथ बदसलूकी पर चिंता जताते हुए सभी संबंधित पक्षों से अपील की थी कि वे संवैधानिक दायरे में रहकर अपने मतभेद सुलझाएं।

नशीद ने फरवरी 2013 में माले स्थित भारतीय उच्चायोग में शरण ली थी ताकि वह इस मामले में गिरफ्तारी से बच सकें। उन्होंने दावा किया था कि सेना एवं पुलिस के विद्रोह और राजधानी माले में उनकी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के मुख्यालय पर कब्जे के बाद उन्हें फरवरी 2012 में पद से इस्तीफा देने के लिए विवश किया गया था।

हालांकि उनके बाद राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभालने वाले और तत्कालीन उपराष्ट्रपति मोहम्मद वहीद ने कहा था कि नशीद ने अपनी मर्जी से पद छोड़ा था। वहीद नवंबर 2013 में राष्ट्रपति पद के लिए हुए विवादास्पद चुनाव में पूर्व शासक मामून अब्दुल गयूम के सौतेले भाई यामीन से हार गए थे।
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