अलग रह रही पत्नी के घर का किराया चुकाए पति: कोर्ट
जनता जनार्दन डेस्क ,
Feb 09, 2015, 12:20 pm IST
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नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अलग रह रही पत्नी को मकान के किराये के रूप में 15,000 रुपये प्रतिमाह देने का आदेश दिया है।
हालांकि अदालत ने महिला को दक्षिणी दिल्ली में पति के पांच मंजिला घर में तत्काल प्रभाव से जाकर रहने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने यह कदम यह देखते हुए उठाया है कि इससे उस घर में पहले से रह रहे किराएदारों के अधिकारों पर असर पड़ सकता है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राज कपूर ने विपिन पंवार व उनके परिजनों द्वारा मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ अपील पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया। मजिस्ट्रेट अदालत ने पति को अपने घर का एक कमरा खाली कर उसे पत्नी को देने का आदेश दिया था। मजिस्ट्रेट अदालत ने नवंबर 2014 में विपिन पंवार को शाहपुर जाट गांव में स्थित अपने घर का एक कमरा खाली कर उसे रहने के लिए पत्नी को देने का आदेश दिया था। न्यायाधीश ने गुरुवार के फैसले में कहा कि घर की तीसरी व चौथी मंजिल पर स्थित कमरों में पहले से किराएदार रह हैं। महिला के लिए एक कमरा खाली कराने से उन किराएदारों के अधिकारों पर असर पड़ सकता है। विपिन की शादी फरवरी 2007 में हुई थी। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही उसने व ससुरालियों ने महिला से मारपीट शुरू कर दी। महिला ने मारपीट से तंग आकर दिसंबर 2008 में ससुराल छोड़ दिया और अपने मायके आकर रहने लगी थी। |
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