21 दिन बाद जेल से निकलीं अन्नाद्रमुक सुप्रीमो जयललिता

जनता जनार्दन डेस्क , Oct 18, 2014, 16:56 pm IST
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21 दिन बाद जेल से निकलीं अन्नाद्रमुक सुप्रीमो जयललिता बेंगलुरु: तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता आज बेंगलुरु की जेल से रिहा हो गईं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराई गईं जयललिता को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी थी।जयललिता के जेल से  बाहर आने की खुशी में उनके समर्थक जश्न में डूब गये।

जयललिता की रिहाई की मद्देनजर बेंगलुरु की जेल के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। खासतौर पर एक हजार पुलिस वालों को ड्यूटी पर तैनात किया गया था। सीनियर पुलिस अधिकारियों के अलावा पांच डीसीपी वहां तैनात थे।

जयललिता के वकील बी कुमार ने शुक्रवार को बताया था कि जयललिता रिहा होंगी लेकिन शनिवार को क्योंकि हमने जेल से उनकी रिहाई के लिए औपचारिकताएं अभी पूरी नहीं की हैं। उन्होंने कहा, हमें शाम तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति मिली। आज हम विशेष अदालत जाएंगे और अपने मुवक्किल (जयललिता) की रिहाई के लिए जमानत भरेंगे।

डीआईजी (जेल) पीएम जयसिम्हा ने कहा कि रिहाई निश्चित रूप से शनिवार को होगी। इससे पहले उन्होंने कहा था कि औपचारिकताएं शुक्रवार को ही पूरी कर ली जाएंगी। जयसिम्हा ने कहा कि उन्होंने कल रात जयललिता से केवल उनका स्वास्थ्य पूछने के लिए मुलाकात की थी और उनकी जमानत के बारे में कोई बात नहीं हुई।

उन्होंने कहा कि जयललिता का स्वास्थ्य ठीक है।इससे पहले शुक्रवार को जयललिता को जमानत मिलते ही सुप्रीम कोर्ट के बाहर से लेकर तमिलनाडु में जयललिता के समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया।

इससे पहले, प्रधान न्यायाधीश एच.एल. दत्तू की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने जयललिता की सजा पर 18 दिसंबर तक रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी। इसके साथ ही न्यायालय ने जयललिता को कर्नाटक हाईकोर्ट में अपनी अपील की सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध कर इसमें विलंब करने के प्रति आगाह किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता की सहयोगी शशिकला और उनके रिश्तेदार वी.एन. सुधाकरन एवं इलावरासी को भी जमानत दे दी जो उसी जेल में बंद हैं।विशेष न्यायालय ने जयललिता और तीन अन्य को 18 वर्ष पुराने आय से ज्ञात स्रोत से अधिक 66-65 करोड़ रूपये के मामले में चार वर्ष जेल की सजा सुनाई थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सात अक्तूबर को जयललिता एवं तीन अन्य की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
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