अप्रिय घटना होती है तो राज्य सरकार जिम्मेदार: मद्रास हाईकोर्ट

अप्रिय घटना होती है तो राज्य सरकार जिम्मेदार: मद्रास हाईकोर्ट चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि सात अक्तूबर को स्कूलों एवं कालेजों के लिए कोई छुट्टी नहीं होगी।

इसके साथ ही अदालत ने तमिलनाडु सरकार को चेतावनी दी कि अन्नाद्रमुक प्रमुख जयललिता की दोषसिद्धि के खिलाफ आंदोलन के सिलसिले में अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है या कोई अप्रिय घटना होती है तो राज्य सरकार जिम्मेदार होगी।

अदालत ने कहा, ‘ सात अक्तूबर 2014 को कोई छुट्टी नहीं होगी और सभी स्कूल एवं कालेज सामान्य दिनों की तरह काम करेंगे।

दो याचिकाओं की सुनवाई करते हुए अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि राज्य सरकार को यह गौर करने का निर्देश दिया जाता है कि स्कूल एवं कालेज सामान्य रूप से चलें और कोई अप्रिय घटना नहीं हो।

सरकार को कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है।
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