18 साल के गोविंदा दही-हांडी में ले सकेंगे हिस्सा: सुप्रीम कोर्ट
जनता जनार्दन डेस्क ,
Aug 14, 2014, 13:49 pm IST
Keywords: सुप्रीम कोर्ट मुंबई दही-हांडी 18 साल से कम उम्र के नाबालिगों रोक मुंबई हाईकोर्ट 18 अगस्त को दही-हांडी का आयोजन Supreme Court Mumbai Dahi handi Minors under the age of 18 years Stop Bombay High Court Dahi-Handi held on August 18
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में दही-हांडी के आयोजकों को बड़ी राहत दी है। दही-हांडी में 18 साल से कम उम्र के नाबालिगों के हिस्सा लेने पर रोक लगाने के मुंबई हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने अधिकतम ऊंचाई की सीमा पर लगी रोक को हटा दिया है साथ ही कहा है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे दही-हांडी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। मुंबई में 18 अगस्त को दही-हांडी का आयोजन होगा। गौरतलब है कि मुंबई हाई कोर्ट ने अपने फैसले में तय कर दिया था कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे दही हांडी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे और साथ ही कोर्ट ने दही हांडी की ऊंचाई 20 फीट तक तय कर दी थी। जिससे मुंबई के गोविंदा मंडलों में निराशा थी। उधर, महीने भर से पिरामिड बनाने का रियाज कर रहे गोविंदा भी मायूस थे। पिछले कई सालों से मुंबई और ठाणे में कई राजनेता, युवाओं को साथ जोड़ने के लिए धूमधाम से दही-हांडी आयोजित करते थे। करोड़ों खर्च के साथ लाखों रुपये का इनाम भी घोषित करते थे। |
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