दिल्‍ली: नर्सरी में एडमिशन के नियम बदले, मैनेजमेंट कोटा खत्‍म

दिल्‍ली: नर्सरी में एडमिशन के नियम बदले, मैनेजमेंट कोटा खत्‍म नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने बुधवार देर रात नर्सरी एडमिशन के नए नियमों को जारी किया।

2014-15 के नए नियमों के मुताबिक स्कूल मैनेजमेंट का 20 फीसदी कोटा को भी खत्म कर दिया गया है, साथ ही स्कूलों को छह किलोमीटर के दायरे में रह रहे बच्चों को अपने यहां एडमिशन में प्राथमिकता देनी होगी। नर्सरी स्कूलों में पंजीकरण 15 जनवरी से शुरू हो जाएंगे।

एडमिशन के लिए समान प्वाइंट सिस्टम बनाया गया है। यानी अब स्कूल खुद अलग-अलग स्तरों पर प्वाइंट तय नहीं कर सकेंगे।

अभी तक 100 प्वाइंट के फॉर्मूले के तहत अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से प्वाइंट तय करने की छूट थी, जिसे इस बार समाप्त कर दिया गया है। अब सभी स्कूलों में एक ही प्वाइंट सिस्टम लागू होगा।
 
ये रहेगा प्वाइंट सिस्टम
नए नियमों के हिसाब से 70 प्वाइंट उन नाइबरहुड के बच्चों को मिलेंगे, जो छह किलोमीटर के दायरे मे रहते होंगे। 20 प्वाइंट सिबलिंग के होंगे और 5 प्वाइंट अलुमनी पेरेंटस के होंगे और पांच इंटर स्टेट ट्रांसफर के होंगे।  
 
सूची जारी कर बताना होगा स्कूल के दायरे में आने वाले क्षेत्र
सभी स्कूलों को अपने आसपास छह किलोमीटर के दायरे में आने वाले रिहायशी क्षेत्रों की सूची नोटिस बोर्ड पर लगानी होगी और वेबसाइट पर भी देनी होगी।

इससे अभिभावक आसानी से अपने क्षेत्र में आने वाले स्कूलों में ही आवेदन करेंगे। स्कूलों को भी अपने क्षेत्र में आने वाले बच्चों को ही प्रवेश में प्राथमिकता देनी होगी।
अन्य शिक्षा लेख
वोट दें

क्या आप कोरोना संकट में केंद्र व राज्य सरकारों की कोशिशों से संतुष्ट हैं?

हां
नहीं
बताना मुश्किल