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सेक्स वर्कर खूबसूरत नहीं निकली तो पुलिस को किया फोन

जनता जनार्दन डेस्क , Jun 13, 2013, 19:24 pm IST
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फ़ॉन्ट साइज :
सेक्स वर्कर खूबसूरत नहीं निकली तो पुलिस को किया फोन लंदन: इंग्लैंड में एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। एक शख्स ने पुलिस को फोन करके एक सेक्स वर्कर के खिलाफ यह कहकर मामला दर्ज कराना चाहा कि उसने अपनी खूबसूरती के बारे में झूठ बोलकर ठगी की है। शख्स चाहता था कि पुलिस उस सेक्स वर्कर के खिलाफ 'सेल्स ऑफ गुड्स ऐक्ट' के तहत कार्रवाई करे। वहां 1979 में बने इस ऐक्ट के मुताबिक अगर किसी चीज़ के खरीददार को लगता है कि बेचने वाले ने उसे गलत जानकारी देकर ठगा है, तो वह कानूनी कार्रवाई कर सकता है।

वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस ने के मुताबिक एक कॉलर ने फोन करके कहा कि वह एक सेक्स वर्कर के खिलाफ 'सेल्स ऑफ गुड्स ऐक्ट' के उल्लंघन का मामला दर्ज कराना चाहता है। बर्मिंगम पुलिस कॉल सेंटर में कॉल अटेंड करने वाले ऑफिसर ने इस शख्स को समझाया कि उस महिला के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। उसे यह भी बताया गया कि किसी को सेक्स के लिए इस तरह से पूछना गैर-कानूनी है। पुलिस ने इस शख्स को लेटर भेजकर हिदायत दी है कि आइंदा पुलिस का कीमती वक्त इस तरह वेस्ट न करे।

इंग्लिश न्यूज पोर्टल 'मिरर' के मुताबिक वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस के प्रवक्ता ने कहा, 'मंगलवार शाम करीब साढ़े सात बजे एक शख्स ने 999 नंबर पर कॉल करके बताया कि वह एक सेक्स वर्कर के खिलाफ मामला दर्ज कराना चाहता है। कॉलर ने कहा कि सेक्स वर्कर उतनी सुंदर नहीं थी, जितनी खूबसूरत वह खुद को बता रही थी।

होटेल की पार्किंग में जब शख्स उस सेक्स वर्कर से मिला, तो उसे लगा कि उसके साथ चीटिंग हुई है। उसने सेक्स वर्कर से भी यह बात कही कि तुमने अपने बारे में बढ़ा-चढ़ाकर कहा, जबकि तुम उतनी अट्रैक्टिव नहीं हो। इस पर सेक्स वर्कर ने उसकी कार से उतरकर चली गई।'

पुलिस प्रवक्ता ने बताया, 'कॉल अटेंड कर रहे ऑफिसर ने उस शख्स को बताया कि महिला ने तो कोई अपराध नहीं किया है, मगर आपने जरूर कानून तोड़ा है। किसी के सामने इस तरह से सेक्स की इच्छा प्रकट करना या ऑफर करना इलीगल है।'

पुलिस के मुताबिक उस शख्स ने तो अपनी बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया था, लेकिन पुलिस ने उसकी पहचान करके एक लेटर भेजा है। इस लेटर में चेतावनी दी गई है कि आइंदा पुलिस का वक्त न बर्बाद करें। गौरतलब है कि वहां के कानून के मुताबिक पुलिस का वक्त बर्बाद करना गंभीर अपराध है। दोषी पाए जाने पर 6 महीने तक की सजा हो सकती है।
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