आ गई अंतिम तारीख, आपने रिटर्न भरा क्या?

जनता जनार्दन संवाददाता , Jul 30, 2012, 14:22 pm IST
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आ गई अंतिम तारीख, आपने रिटर्न भरा क्या? नई दिल्ली: अभी तक यदि आपने आयकर रिटर्न नहीं भरा है, तो जल्दी करें। रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई आ गई है। ऐसे लोग जिनकी आमदनी का जरिया वेतन, ब्याज, किराया है या जिनका कारोबार (60 लाख रुपये से कम बिक्री का) है या प्रोफेशन जिसकी प्राप्ति 15 लाख रुपये से कम है, तो उनके लिए टैक्स भरने की कानूनी तारीख 31 जुलाई है।

अगर, सभी कटौतियों के बाद आपकी कर योग्य आमदनी 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो आपको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। आपकी आय में वेतन व सेविंग पर ब्याज के अलावा कोई अन्य आय शामिल नहीं होनी चाहिए।

इसके साथ ही ब्याज से आमदनी 10,000 रुपये से कम और वेतन एक ही नियोक्ता से मिला होना चाहिए। यदि आप रिफंड लेना चाहते हैं तो आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। यदि कोई रिफंड नहीं बन रहा है तो भी रिटर्न भरना उचित है।

नाबालिग बच्चों की आमदनी अपनी आय में जोड़ें
रिटर्न भरते समय कुछ बातों का खासतौर से ध्यान रखें। मसलन, आपके नाबालिग बच्चे की आमदनी (बचत खाता या एफडी पर ब्याज इत्यादि) हो तो उसे अपनी आय में जोड़ें और उसमें से 1,500 रुपये तक की छूट क्लेम करें।

इसी तरह, एफडी और एनएससी पर ब्याज उपार्जित आधार पर अपनी आय में शामिल करें। यदि पिछले वर्षों में आपने ऐसा नहीं किया है, तो इस पर मिले सारे ब्याज को इस साल की आय में शामिल करें।

इसी तरह, अपने एक मकान (जिसे किराये पर नहीं दिया गया है) को स्वयं के रहने के लिए दिखाकर (सेल्फ आक्यूपाइड) शून्य आय दर्शाएं। यदि एक से अधिक ऐसे मकान हैं, तो उनसे मिल सकने वाला किराया नोशनल (अनुमानित) आय की तरह अपनी आमदनी में जरूर शामिल करें। इसी तरह, यदि आपने जीवनसाथी (स्पाउस) के नाम से अपने पैसे से एफडी करा रखी है, तो उससे मिलने वाला ब्याज भी अपनी आय में दिखाएं।

मैनुअली भी जमा करा सकते हैं रिटर्न
दस लाख रुपये तक की आमदनी वाले व्यक्ति अपना टैक्स रिटर्न अपने एसेसमेंट ऑफीसर (एओ) के पास मैनुअली भी जमा कर सकते हैं। एसेसमेंट ऑफीसर के बारे में पिछली बार भरे गए रिटर्न की रसीद से अथवा www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर मालूम कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप रिटर्न ऑनलाइन भरें।

इसके लिए आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxefiling.gov.in पर जाकर वहां से जरूरी एक्सेल फॉर्म डाउनलोड कर लें। उसके भरकर वेलीडेट करें और .xml file जनरेट कर उसे वेबसाइट पर अपलोड करें। इसके लिए आपको अपना पैन उपरोक्त वेबसाइट पर रजिस्टर करा कर पासवर्ड लेना होगा। पैन ही यूजर आईडी की तरह काम करेगा।

सबसे जरूरी बात, रिटर्न भरते वक्त अपना फार्म 26एएस देखना न भूलें। इसके लिए आयकर विभाग की वेबसाइट पर लॉगइन कर माय अकाउंट में व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट (फॉर्म 26एएस) पर क्लिक करें। एसेसमेंट ईयर, जन्मतिथि और कोड भरकर कनफर्म कर लें।

लागू दरों से करें कर देयता की गणना
करयोग्य आय पर लागू दरों से देय आयकर की गणना करनी चाहिए। इसमें से टीडीएस और एडवांस टैक्स घटाकर रिफंड या फिर करदेयता की राशि निश्चित करें। यदि करदेयता बनती है, तो उसे जमा करें। टैक्स को आप चालान भरकर बैंक में जमा कर सकते हैं।

यदि आपके पास नेट बैंकिंग की सुविधा है तो आप उसे ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। इसके लिए आप www.incometaxefiling.gov.in पर जाकर चालान 280 में संबंधित जानकारी जैसे कर निर्धारण वर्ष, पैन, स्वनिर्धारण कर भरें। इस तरह आप घर बैठे अपना टैक्स जमा कर सकते हैं।

जरूरी है सही रिटर्न फॉर्म का चयन
आयकर रिटर्न भरते समय सही आयकर फॉर्म का चयन करना भी जरूरी है। आईटीआर- 1 उन व्यक्तियों के लिए है, जिनकी आय केवल वेतन, पेंशन, ब्याज और एक मकान से है और उन्हें कोई हानि (लॉस) आगे नहीं ले जानी है। आईटीआर- 2 उनके लिए है, जिनकी कोई बिजनेस या प्रोफेशन से आय नहीं है।

आईटीआर- 3 उनके लिए है, जो किसी फर्म में पार्टनर हैं और स्वयं का बिजनेस या प्रोफेशन नहीं है। आईटीआर- 4 उनके लिए है, जिनका खुद का बिजनेस या प्रोफेशन है। आईटीआर- 5 एओपी या बीओआई, फर्म और लोकल अथारिटी इत्यादि के लिए है। जबकि, फॉर्म आईटीआर- 7 का इस्तेमाल ट्रस्ट इत्यादि कर सकते हैं।
छूट जाए 31 जुलाई की तारीख
यदि किसी वजह से 31 जुलाई तक टैक्स रिटर्न नहीं भर पाते हैं, तो कम से कम आप पर जितना टैक्स बनता है उसे 31 जुलाई तक जरूर जमा कर दें। इसके बाद आप बिना किसी ब्याज और जुर्माने के अपना टैक्स रिटर्न 31 मार्च 2013 तक जमा करा सकते हैं।

यह ध्यान रहे कि टैक्स जमा करने से आप ब्याज से तो बच सकते हैं, लेकिन यदि आपको वर्ष 2011-12 में कोई व्यापारिक या पूंजीगत नुकसान हुआ है, तो उसे अगले वर्षों के फायदे में समायोजित नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा, 31 जुलाई के बाद में भरे गए रिटर्न को आप जरूरत होने पर भी रिवाइज नहीं कर सकते हैं।

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