अब भूखे नहीं मरेंगे गीतकार, जमकर छापेंगे नोट
जनता जनार्दन संवाददाता ,
May 22, 2012, 18:21 pm IST
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नई दिल्ली: संगीतकारों, गीतकारों, गायकों, सिनेमाकर्मियों एवं अन्य कलाकारों तथा लेखकों के आर्थिक हितों की रक्षा और उन्हें शोषण से मुक्त कराने संबंधी कॉपीराइट (संशोधन) विधेयक 2010 को आज संसद की मंजूरी मिल गई।
सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल द्वारा पेश इस विधेयक को लोकसभा ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। राज्यसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक के जरिए वर्ष 1957 के कॉपीराइट कानून में संशोधन कर इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरुप बनाया गया है और इसमें सृजनात्मक कलाकारों के कॉपीराइट और आर्थिक हितों की सुरक्षा की गई है जिनमें नेत्रहीन कलाकार भी शामिल हैं। विधेयक में प्रावधान है कि गीतकारों, गायकों, संगीतकारों और फिल्म निर्देशकों को उनकी रचनाओं के टेलीविजन प्रसारण पर रॉयल्टी मिलेगी। कॉपीराइट का विस्तार इंटरनेट जैसे आधुनिक संचार माध्यमों पर भी किया गया है। सरकार ने कहा है कि नये प्रावधानों से देश में सांस्कृतिक और सृजनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और रचनाधर्मियों और कलाकारों को उनकी मेहनत का समुचित फल मिलेगा। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सिब्बल ने कहा कि इसके माध्यम से लोक कलाकारों को भी रॉयल्टी मिल सकेगी और कलाकारों को वृद्धावस्था में भी रॉयल्टी का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि 1977 से इस तरह का प्रावधान करने की बात चल रही थी लेकिन ऐसा हो नहीं सका। |
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