ओड़ दंगे में 9 दोषी करार, 31 बरी
जनता जनार्दन संवाददाता ,
May 04, 2012, 13:02 pm IST
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अहमदाबाद: गुजरात की एक अदालत ने शुक्रवार को ओड़ दंगे में 9 लोगों को दोषी करार दिया है। अदालत ने इस मामले में बाकी के 31 आरोपियों को बरी कर दिया है।
ओड़ गांव में 2002 के दंगों के संबंध में यह तीसरा मामला है जिसमें अदालत ने फैसला सुनाया है। इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के गठित विशेष जांच दल ने की थी। इस मामले में 27 फरवरी 2002 को गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद आणंद के ओड़ गांव में हुई सांप्रदायिक हिंसा के दौरान गांव के मालव भगोल इलाके में उग्र भीड़ ने दो महिलाओं समेत तीन को जलाकर मार डाला था। इस मामले में 43 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें से 2 भारत से बाहर भाग गए जबकि 4 जमानत पर रिहा होने के बाद से फरार हैं। 37 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे और मुकदमे की सुनवाई के दौरान कुछ पीड़ितों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत एक आवेदन दिया था। इसके बाद 4 अन्य लोगों को आरोपी के तौर पर शामिल किया गया। इससे मुकदमे का सामना करने वाले आरोपियों की संख्या बढ़कर 41 हो गई। हालांकि, इस साल फरवरी में एक आरोपी की मौत हो गई थी और अदालत ने इस मामले में 40 आरोपियों के खिलाफ फैसला सुनाया। |
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